
खेत में काम कर रही थी महिला, अचानक टांगी से ताबड़तोड़ वारकर कर दी हत्या, मिला आजीवन कारावास
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Court decision: गवाहों के बयान, पीएम रिपोर्ट व मामले में आए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सुनाई सजा
सूरजपुर. जमीन विवाद पर खेत में काम कर रही महिला की पड़ोस गांव के ही एक ग्रामीण ने टांगी से वार कर हत्या (Women murder) कर दी थी। इसके बाद से वह फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमन्त सराफ ने गवाहों के बयान, पीएम रिपोर्ट के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (Court decision)
सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थानांतर्गत ग्राम गोकुलपुर निवासी सियाराम बिंझिया का प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटेया निवासी रामेश्वरी बाई बिंझिया से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था।
एक वर्ष पूर्व इसी बात को लेकर सियाराम ने उसकी उस दौरान टांगी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या (Women murder) कर दी, जब वह अपने खेत में काम कर रही थी। हत्या करने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया था। इस मामले में महिला के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सियाराम बिंझिया के खिलाफ धारा 449, 302 के तहत अपराध दर्ज किया था।
बाद में प्रकरण के विवेचक निरीक्षक आरएन कुजूर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मिली आजीवन कारावास की सजा
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमन्त सराफ के न्यायालय में बुधवार को की गई। इसमें न्यायाधीश ने आरोपी सियाराम बिंझिया को धारा 449 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् 10 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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