
नगर निगम,नगर परिषद और पालिकाओं में बने वार्ड कमेटियां-हाईकोर्ट
Publish:
(Rajasthan Highcourt )राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी नगर निगम,नगर परिषद और नगर पालिकाओं मंे राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा- 54 के तहत प्रत्येक वार्ड की (ward committiee)वार्ड कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की बैंच ने यह आदेश अनूप दायमा की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए।
जयपुर
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की बैंच ने यह आदेश अनूप दायमा की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए।एडवोकेट हेमंत गुप्ता ने बताया कि संविधान की धारा-243 के अनुसार तीन लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कमेटी बननी चाहिए। राजस्थान नगर पालिका एक्ट-2009 की धारा-54 के तहत प्रत्येक वार्ड में आमजन के पांच व्यक्तियों की कमेटी बनाने का प्रावधान है। इन कमेटियों को बनाने का मुख्य उद्देश्य पालिकाओं के रोजमर्रा के काम में आम नागरिकों की अधिकतम भूमिका सुनिश्चित करने के लिए है । लेकिन,राज्य में आज तक किसी भी पालिका के किसी भी वार्ड में एक भी वार्ड कमेटी नहीं बनाई गई है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने वार्ड कमेटियों के गठन पर सहमति जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्थान नगर पालिका एक्ट की धारा-54 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।
[MORE_ADVERTISE1]