
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना
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पुलिसकर्मियों को तम्बाकू मुक्ति का संदेश
भीलवाड़ा।
National tobacco control राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को पुलिसकर्मियों की कार्यशाला हुई। इसमें स्लाइड के माध्यम से तम्बाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई।
National tobacco control मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटने की जानकारी दी गई। पुलिसकर्मियों को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पुलिस कार्यप्रणाली शाखा प्रभारी मदनलाल खटीक, हैड कॉस्टेबल दुर्गाशंकर, जिला समन्वयक एनटीसीपी मीनाक्षी कलवार व अन्य कार्मिक उपस्थित थे।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. घनश्याम चावला ने तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव व बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में तम्बाकू का उपयोग घातक होता है। जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों सहित राजकीय व निजी स्वास्थ्य केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। जागरूकता कार्यक्रमों से समाज को तंबाकू से मुक्ति दिलवाई जा सकती है।
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